Resolution Ias By Er Neelesh Tomar
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विधान परिषद तथा विधान परिषद का गठन
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किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना राज्य विधान सभा द्वारा बिशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा संसद द्वारा किया जाता है।
विधान परिषद की संरचना
- विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव उस राज्य के विधायकों के द्वारा
- 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों के द्वारा
- 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य ,कला,विज्ञानं ,समाज सेवा ,सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो
- 1/12 सदस्य शिक्षको के द्वारा जो हाई स्कूल के नीचे स्तर के न हो
- 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा जो उस विधान सभा क्षेत्र के मतदाता हो
किसी राज्य में विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 तथा अधिकतम उस राज्य के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 तक हो सकती है।
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते है।
- अनु० 169 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को है।
- अनु० 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है।
- वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है बिहार ,कर्नाटक। महाराष्ट्र ,तेलंगाना ,उत्तर प्रदेश ,आंध्रप्रदेश


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