अधिभार एवं उपकर 2020

 Resolution Ias By Er Neelesh Tomar

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अधिभार एवं उपकर 2020 

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अधिभार और उपकर संघ सरकार के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर होते है जिनको किसी विशेष उद्देश्य से विशेष परिस्थति में लगाया जाता है। इस कर से प्राप्त धन को राज्यों में बाटना जरूरी नहीं होता है। 

जैसे डीजल की बिक्री पर शिक्षा के लिए उपकर लगाया जाता है तथा एक करोड़ की आय पर अधिभार(Surcharge) लगाया जाता है। 

उपकर 

यह कुछ विशेष कर होते है जिसे विशेष जरुरत होने पर एक विशेष समय के लिए लगाया जाता है। इससे होने वाली आय संघ सरकार के खाते में जाती है तथा राज्य सरकार को कुछ देने की जरुरत नहीं होती है। 

नोट - सामान्यत; अप्रत्यक्ष कर के साथ अतिरिक्त लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर को उपकर तथा प्रत्यक्ष कर के साथ लगाए जाने अतिरिक्त कर को अधिभार कहते है 

  • वर्तमान में 50 लाख से 1 करोड़ की आय पर 10 % अधिभार लगाया जाता है 
  • 1 करोड़ से 2 करोड़ की आय पर 15 % अधिभार लगाया जाता है 

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