Resolution Ias By Er Neelesh Tomar
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महान्यायवादी (अटार्नी जनरल )
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- अनु० 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- महान्यायवादी की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
- महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बने रह सकता है।
- भारत सरकार को विधि संबंधी मामलो पर सलाह देना तथा देश के न्यायिक मामलो में सरकार का प्रतिनिधित्व करना इसका मुख्य कार्य है।
- महान्यायवादी संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु मतदान नहीं कर सकता
- महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होते है जो महान्यायवादी की सहायता करते है।
- वर्तमान में महान्यायवादी के. के. बेणुगोपाल है।
- भारत के पहले महान्यायवादी एम सी सीतलवाड़ थे


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