धार्मिक स्वन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30

 Resolution Ias By Er Neelesh Tomar

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धार्मिक स्वन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 

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धार्मिक स्वन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 

अनुच्छेद 25 - के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है 

अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यो के लिए प्रबंधन की स्वन्त्रता - के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना तथा धार्मिक कार्यो के लिए संघ बनाने सम्पति अर्जित करने तथा उस सम्पति का संचालन करने का अधिकार 

अनुच्छेद 27 - किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर(Tax) देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका प्रयोग धार्मिक कार्य के लिए किया जा रहा हो 

अनुच्छेद 28 - राज्य द्वारा संचालित किसी बिधालय में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा 


संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 

अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यको को विशेष रूप से इसमें अधिकार दिया गया है कि सभी लोगो के साथ-साथ अपनी विशेष भाषा नीति और संस्कृति को बनाये रख सकेंगे साथ ही राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था में प्रवेश करने से किसी के साथ उसके धर्म उसकी जाति या उसके मूलबंश या उसकी भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा 

अनुच्छेद 30 - अल्पसंख्यको को अपने पसंद या अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा 

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