Resolution Ias By Er Neelesh Tomar
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स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22
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स्वतंत्रता का अधिकार अनु० 19 से अनु० 22
अनु० 19 - इसके द्वारा नागरिको को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गयी है
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद के द्वारा मीडिया को स्वतंत्रता मिलती है
- शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता
- कोई संघ बनाने की स्वतंत्रता
- भारत के राज्य क्षेत्र में कही आने जाने की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता
- जीविका के लिए कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता
अनु० 20 - अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण - इसके तहत तीन प्रकार की स्वंत्रताये दी गई है
- किसी भी व्यक्ति को उसके एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दण्ड दिया जा सकता है
- किसी भी व्यक्ति को उसके किसी कृत्य (कार्य) के लिए दोषी तभी माना जायेगा जब उस कृत्य (कार्य) करने के समय वह कार्य कानून के द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा गया हो
- किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इसी आधार पर नार्को टेस्ट को अनुचित न्यायालय ने घोषित किया है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नार्को टेस्ट करा सकता है जबरन नहीं
अनु० 21 (A)- यह अनु० 86 वे संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया इसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चो को राज्य निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा
अनु० 22 - गिरफ़्तारी के विरुद्ध संरक्षण - अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय सबसे पहले गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा
- उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा
- किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर न्याय मजिस्टेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा


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