Resolution Ias By Er Neelesh Tomar
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राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनु० 123
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अनु० 123 के अनुसार राष्ट्रपति उस समय को छोड़कर जिस समय संसद के दोनों सदन सत्र में हो बाकी किसी भी समय राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बना सकता है इस अध्यादेश की शक्ति संसद के कानून के बराबर होती है इसकी वैधता 6 माह तक होती है 6 माह के बाद संसद के द्वारा इसे पारित करना अनिवार्य होता है। यदि संसद अपनी बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं कर देती है तो यह अध्यादेश समाप्त हो जायेगा यदि पारित हो गया तो यह हमेशा के लिए कानून बन जायेगा
- राष्ट्रपति राज्यसूची के बिषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता
- जब दोनों सदन सत्र में हो तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है
- सदन के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है इसलिये अध्यादेश का अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है।


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