Resolution Ias By Er Neelesh Tomar
भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का वर्णन
प्रथम अनुसूची - संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन
दूसरी अनुसूची - कुछ प्रमुख अधिकारियो के वेतन से संबंधित जैसे राष्ट्रपति ,राज्यसभा के सभापति ,उपसभापति ,लोकसभा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,राज्यपाल ,नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ,सुप्रीम कोर्ट के जज तथा हाईकोर्ट के जज
तीसरी अनुसूची - विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख
चौथी अनुसूची - राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान अर्थात किस राज्य से कितने सदस्य चुन कर राज्यसभा में जायेगे
पाँचवी अनुसूची - विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान
छठी अनुसूची - असम ,मेघालय,त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान
सातवीं अनुसूची - इसमें केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बिभाजन किया गया है इसमें तीन सूची है।
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
संघ सूची - इसमें दिए गये विषय पर केन्द्र सरकार कानून बना सकती है इसमें 97 विषय थे वर्तमान में 100 विषय है।
राज्य सूची - इसमें दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केन्द्र सरकार भी कानून बना सकती है वर्तमान में इसमें 61 विषय है
समवर्ती सूची - इसमें दिए गए विषय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों सरकार कानून बना सकती है लेकिन कानून का विषय समान होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा इसमें 47 विषय थे वर्तमान में 52 विषय है।
आठवीं अनुसूची - इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी सबसे पहले 21 वे संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया उसके बाद 71 वे संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में मणिपुरी ,कोंकणी ,नेपाली को जोड़ा गया पुन:एक बार 92 वे संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथली ,संथाली ,डोगरी एवं बोड़ो को शामिल किया गया
नौवीं अनुसूची - इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया इसमें भूमि सुधारो से संबंधित कानून रखे गए है आरम्भ में इस अनुसूची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था किन्तु वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
दसवीं अनुसूची - इस अनुसूची को 52 वे संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गयी यह अनुसूची दल बदल रोकने से संबंधित है।
ग्यारहवीं अनुसूची - इस अनुसूची को 73 वे संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया इसमें पंचायतो के लिए 29 शामिल किये गए
बारहवीं अनुसूची - इसको 74 वे संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया इसमें नगरीय स्थानीय(नगरपालिकाओं) के लिए 18 विषय शामिल किये गए है।
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